मुंबई, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) को दिए गए कर्ज से जुड़े 900 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को यस बैंक (NS:YESB) के सह-संस्थापक राणा कपूर को जमानत दे दी।हालांकि, वर्तमान में रायगढ़ की तलोजा जेल में बंद, कपूर सलाखों के पीछे ही रहेगा क्योंकि वह अदालत में कई अन्य मामलों का सामना कर रहा है।
वर्तमान मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कपूर को गिरफ्तार किया था, यह आरोप लगाते हुए कि कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को बड़े पैमाने पर ऋण स्वीकृत करने के लिए भारी रिश्वत मिली, जब वह शीर्ष पर थे।
यस बैंक द्वारा स्वीकृत 30,000 करोड़ रुपये के ऋणों में से 20,000 करोड़ रुपये के अग्रिम एनपीए में बदल गए। अपनी गिरफ्तारी के बाद, कपूर ने कथित चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था।
इससे पहले, कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य ईडी मामलों में मुंबई और दिल्ली में लंबित जमानत दी गई थी।
--आईएएनएस
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