भारत अगले 4-5 वर्षों में 80 हवाईअड्डों को जोड़ेगा

IANS

प्रकाशित 02 अक्टूबर, 2022 16:20

भारत अगले 4-5 वर्षों में 80 हवाईअड्डों को जोड़ेगा

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। देश में अगले चार से पांच वर्षो में लगभग 80 हवाईअड्डों को जोड़े जाने की संभावना है। विमानन नियामक ने कहा है कि हवाईअड्डों पर उड़ानों के संचालन को शुरू करने के लिए कुछ जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है।पिछले आठ वर्षो में देश में हवाईअड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 141 हो गई है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, अगले चार से पांच वर्षो में यह बढ़कर 220 हो जाएगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गोवा में मोपा सहित देशभर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुर्गी, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और हीरासर (राजकोट), पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगदार्थी (नेल्लोर), भोगापुरम और ओर्वाकल (कुरनूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी (ईटानगर) शामिल है।

अब तक, आठ ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे - दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पकयोंग, कन्नूर, कलबुर्गी, ओरवाकल और कुशीनगर का संचालन किया गया है।

उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मंडी के नागचला में एक नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए साइट मंजूरी दी है। इसके अलावा, आरसीएस-उड़ान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विकास के लिए 35 हवाई अड्डों, हेलीपैड और जल हवाईअड्डों को लक्षित किया गया है।

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एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए डीजीसीए सीएआर (नागरिक उड्डयन) के अनुसार, एक हवाईअड्डे को अपनी प्रबंधन प्रणालियों, परिचालन प्रक्रियाओं, भौतिक विशेषताओं, बाधाओं के मूल्यांकन और उपचार, दृश्य सहायता, बचाव और अग्निशमन सेवाओं के बारे में विनिर्देशों को पूरा करने की जरूरत है।

जबकि ये दिशानिर्देश तकनीकी दृष्टि से हवाईअड्डे के लाइसेंस के लिए हैं, हवाईअड्डों के संचालन के लिए लाइसेंस नागरिक उड्डयन नीति के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

जहां तक सार्वजनिक उपयोग के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के लिए साइट मंजूरी का संबंध है, निर्माण शुरू करने से पहले, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के मालिक या विकासकर्ता को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संचालन समिति को आवेदन दाखिल करना होगा।

इन हवाईअड्डों के संबंध में साइट अनुमोदन और सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने के अनुरोध पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अनुसार मंत्रालय में संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अनुसार सभी प्रस्तावों के लिए साइट मंजूरी और सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगा।

डीजीसीए द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी बताती है कि प्रस्तावित हवाईअड्डा अनिवार्य रूप से लाइसेंसधारी द्वारा गैर-वाणिज्यिक संचालन के लिए है।

हवाईअड्डों के उपयोग को परिवर्तित करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए दिशानिर्देर्शो में कहा गया है कि इसके लिए मौजूदा नीति के अनुसार सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी।

--आईएएनएस

पीके/एसजीके

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