आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस को दुर्घटना के बाद रिकवरी एजेंटों का उपयोग करने से रोका

IANS

प्रकाशित 23 सितंबर, 2022 03:59

आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस को दुर्घटना के बाद रिकवरी एजेंटों का उपयोग करने से रोका

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा (NS:MAHM) सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई (एमएमएफएसएल) को निर्देश दिया कि वह अगले आदेश तक आउटसोर्सिग व्यवस्था के माध्यम से किसी भी तरह की वसूली या कब्जा गतिविधि को तुरंत बंद कर दे।दूसरे शब्दों में, कंपनी को ऋण वसूली के उद्देश्य से किसी बाहरी एजेंसी की सेवाओं का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि एमएमएफएसएल अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से वसूली या कब्जा गतिविधियों को जारी रख सकता है।

बयान के मुताबिक, आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल (1)(बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा सर्विसेज लिमिटेड, (एमएमएफएसएल), मुंबई को निर्देश दिया है कि वह किसी भी वसूली या अगले आदेश तक आउटसोर्सिग व्यवस्था के माध्यम से कब्जा गतिविधि को तुरंत बंद कर दे। हालांकि, एनबीएफसी अपने कर्मचारियों के माध्यम से वसूली या कब्जा गतिविधियों को जारी रख सकता है।

आगे कहा गया है, आउटसोर्सिग गतिविधियों के प्रबंधन के संबंध में यह कार्रवाई उस एनबीएफसी में देखी गई कुछ सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है।

मीडिया की खबरों के मुताबिक, झारखंड में एक गर्भवती महिला को राज्य के हजारीबाग जिले में फाइनेंस कंपनी के एक रिकवरी एजेंट द्वारा कथित तौर पर ट्रैक्टर के पहिये के नीचे कुचले जाने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश दिया है।

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रिपोर्ट के अनुसार, हजारीबाग पुलिस ने मीडियाकर्मियों को बताया कि ट्रैक्टर की बरामदगी के लिए पीड़िता के घर जाने से पहले फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया।

महिंद्रा ग्रुप ने अपने प्रबंध निदेशक और सीईओ अनीश शाह के हवाले से एक बयान में कहा कि वह इस घटना की सभी पहलुओं से जांच करेगा।

इसने आगे कहा कि कंपनी तीसरे पक्ष की संग्रह एजेंसियों का उपयोग करने की प्रथा की भी जांच करेगी।

कंपनी ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में मृतक के परिवार के साथ खड़ी है।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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