दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लूमबर्ग को 'जी' के खिलाफ अपमानजनक लेख हटाने के निर्देश वाला आदेश बरकरार रखा

IANS

प्रकाशित 15 मार्च, 2024 04:48

दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लूमबर्ग को 'जी' के खिलाफ अपमानजनक लेख हटाने के निर्देश वाला आदेश बरकरार रखा

नई दिल्ली, 14 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्लूमबर्ग) को जी (ZEE) एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ 21 फरवरी को लिखे गए मानहानिकारक लेख को हटाने का निर्देश दिया गया था।इससे पहले जी को राहत देते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) हरज्योत सिंह भल्ला ने ब्लूमबर्ग को आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपने मंच से मानहानिकारक लेख को हटाने का निर्देश दिया था।

पिछले हफ्ते, ब्लूमबर्ग ने एडीजे के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।

मामले की अध्यक्षता करने वाली न्यायमूर्ति शालिंदर कौर ने ब्लूमबर्ग की अपील को खारिज कर दिया और एडीजे के निर्देशों का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया।

ट्रायल कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर लेख पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया था।

जी ने अपने मुकदमे में तर्क दिया कि ब्लूमबर्ग लेख, जिसमें जी के कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यावसायिक संचालन से संबंधित विवरणों का उल्लेख किया गया था, गलत था और इससे कंपनी के शेयर मूल्य में 15 फीसदी की गिरावट आई, जिससे निवेशकों की संपत्ति कम हो गई।

ऐप प्राप्त करें
Investing.com ऐप का रोज़ाना प्रयोग करके लाखों लोगों से जुड़ें एवं वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के शीर्ष पर रहें।
अभी डाउनलोड करें

इसमें कहा गया है कि "झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत" लेख कंपनी को बदनाम करने के पूर्व-निर्धारित और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रकाशित किया गया था।

लेख में दावा किया गया है कि गलत तरीके से प्रकाशित किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को कंपनी में 241 मिलियन डॉलर का काउंटिंग इश्‍यू मुद्दा मिला है, जबकि उल्लिखित नियामक की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है।

जी ने कहा, कंपनी द्वारा दृढ़ता से इसका खंडन किए जाने के बावजूद नियामक के किसी भी आदेश के आधार के बिना लेख ने जी में 'वित्तीय अनियमितताओं' को गलत तरीके से प्रकाशित किया।

जी के वकील ने तर्क दिया कि यदि अनुराध के अनुसार हिदायत नहीं दी गई तो कंपनी को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

--आईएएनएस

एसजीके/

वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।

साइन आउट
क्या आप वाकई साइन आउट करना चाहते हैं?
नहींहाँ
रद्द करेंहाँ
बदलाव को सुरक्षित किया जा रहा है